सोमवार, मार्च 23, 2009

निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराने को तत्पर है जिला प्रशासन - रोहित कुमार

नागौर। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) रोहित कुमार ने अपने सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित कर चुनाव संबंधी प्रक्रिया व तैयारी की जानकारी दी। उन्होनंे बताया कि 2 मार्च से लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। इसकी जानकारी जिले के सभी अधिकारियों को देकर पाबंद कर दिया गया है। आचार संहिता की अवहेलना करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हे भी ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। आचार संहिता की परिभाषा भी सबको समझा दी गई है। उसका उल्लंघन कहां व कब माना जाता है, इसकी भी जानकारी सबको दे दी गई है। दोषी पाए जाने वालों के विरूद्ध धारा 171 बी आई पी सी में मामला दर्ज किया जाता है। प्रचार पर लगाम- चुनाव में खड़े उम्मीदवार को लाउडस्पीकर बजाने के लिए सक्षम पुलिस अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वाहन लगाने के लिए रिटर्निंग आॅफिसर से अनुमति लेनी होगी। वाहन परए स्पीकर लगाने के लिए भी अलग से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति कोई भी स्पीकर नहीं बजाएगा। रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वाहन पर अनुमति पत्र चिपकाकर चलना पड़ेगा। एक उम्मीदवार को केवल तीन वाहनों की अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवार स्वयं का वाहन, एक एजेन्ट का वाहन तथा एक कार्यकर्ता का वाहन । उनमें भी मतदाताओं को ढोना मना है। मंत्री पद का दुरूपयोग नही कर सकेंगे। मुख्य सचिव की अनुमति के बिना सरकारी दौरा नहीं कर सकेंगे। सरकारी हेलिकाॅप्प्टर केवल प्रधानमंत्री ही काम में ले सकते है। जेड सुरक्षा व उससे ऊपर की सुरक्षा वालों के अलावा सरकारी डाक बंगलों व सर्किट हाउस व भवनों में नही रूक सकेंगे। सामान्य आचरण- कोई भी उम्मीदवार किसी धर्म संप्रदाय, जाति व अन्य उम्मीदवार पर आरोप नहीं लगाएगा। प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग नहीं करेगा। मतदाताओं को वाहन से ढोना, मतदान में बाधा डालना, रिश्वत देना , किसी के निवास पर प्रदर्शन करना,बिना लिखित अनुमति के किसी भवन,भूमि या दीवार पर पोस्टर चिपकाना, विरोध के नारे लगाना अपराध माना जाएगा। मतदान के दिन शराब खरीदना मना है। बिना अनुमति के रैली या जुलूस नहीं निकाल सकते। दूसरे दल की रैली में विघ्न डाल नहीं सकते। किसी का पोस्टर नहीं उतार सकते।थानाधिकारी को दी जिम्मेदारी-निर्वाचन आयोग ने इस बार अपने अपने क्षेत्र में तैनात थानाधिकारियेां को विशेष जिम्मेदारी दी है। जो उम्मीदवारों द्वारा किए गए धन के दुरूपयोग पर ध्यान रखेंगे। मतदाताओं को खाना खिलाना, भेंट देना, रिश्वत देना और वोट देने के लिए लुभाने का कोई भी प्रयास करता पाया जाता है, तो थानाधिकारी निरंतर गश्त करके जानकारी प्राप्त करेंगे। और उम्मीदवार के विरूद्ध मामला दर्ज करेंगे।

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