मंगलवार, अप्रैल 13, 2010

बाल अपचारी को नहीं मिली जमानत

नागौर। किशोर न्याय बोर्ड प्रधान मजिस्ट्रेट ने पुलिस थाना कुचामनसिटी के एक मामले में एक बाल अपचारी का जमानत आवेदन पत्र खारिज कर दिया है। प्रकरण के अनुसार ८ अप्रेल को प्रार्थी नरपत सिंह ने एक लिखित रिपोर्ट कुचामन थाने में पेश कर बताया कि ७ अप्रेल रात को परिवार सहित खाना खा रहे थे कि उसका पड़ौसी हड़मान, नरेंद्र, मिथलेश कंवर तलवार, फरसी और कुल्हाड़ी लेकर आए और पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। इस हमले में प्रार्थी, उसकी पत्नी फूलकंवर, पुत्री सीमा एवं पुत्र विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गए। उसने बताया कि फूलकंवर के सिर एवं कमर पर गंभीर चोट आई। बीच बचाव करने आए प्रार्थी के विकलांग भाई से भी मारपीट की। जिसको अंदरूनी चोट आई और मुंह से खून निकलने लगा। इस प्रकरण में प्रधान मजिस्ट्रेट राज व्यास ने अधिवक्ता को सुना और केस डायरी का अवलोकर कर बाल अपचारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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